पंकज कुमार बघेल
मुंगेली, वैभवी टाइम्स

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (National Tobacco Control Programme) के तहत मुंगेली जिले में तंबाकू मुक्त मुंगेली बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. शीला साहा के मार्गदर्शन में एक प्रवर्तन दल का गठन किया गया, जिसने कोटपा एक्ट (COTPA Act) के तहत कार्यवाही की।
इस कार्यवाही के अंतर्गत ग्राम बोधापारा में 28 दुकानों पर कोटपा एक्ट की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन पाया गया। प्रवर्तन दल ने कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत इन दुकानों पर कार्रवाई की। इस अभियान के परिणामस्वरूप, 14 दुकानों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि बाकी 14 दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 01 हजार 400 रूपए का जुर्माना लगाया गया।
कोटपा एक्ट की प्रमुख धाराएं:
धारा 4 (Section 4):
इस धारा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट या तंबाकू उत्पादों के सेवन से अन्य लोगों को होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को रोकना है।
धारा 5 (Section 5):
इस धारा के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध है। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के प्रचार से नाबालिकों और युवाओं को आकर्षित होने से रोकना है।
धारा 6 (Section 6):
यह धारा शैक्षणिक संस्थानों और नाबालिकों के आसपास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। तंबाकू का सेवन बच्चों और युवाओं के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, इसलिए इसे पूरी तरह से रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है।
धारा 7, 8 और 10 (Sections 7, 8, and 10):
इन धाराओं के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। इन धाराओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियाँ स्पष्ट रूप से दी जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके।
चालानी कार्रवाई: इस कार्यवाही के दौरान औषधि निरीक्षक श्रीमती किरण सिंह ने बताया कि कोटपा एक्ट के उल्लंघन के लिए 200 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस विशेष अभियान में 28 दुकानों में से 14 दुकानों पर चेतावनी दी गई, जबकि शेष 14 दुकानों पर 01 हजार 400 रूपए का जुर्माना किया गया। यह जुर्माना उन दुकानों पर लगाया गया जहां तंबाकू उत्पादों की बिक्री या धूम्रपान संबंधी नियमों का उल्लंघन हुआ था।
मुख्य उद्देश्य:
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मुंगेली को तंबाकू मुक्त बनाना और तंबाकू से संबंधित सभी अवैध गतिविधियों को रोकना है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के अनुसार, यह अभियान लगातार जारी रहेगा और जिले में तंबाकू की बिक्री और सेवन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि लोगों को इसके दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।
इस तरह के अभियानों से न केवल तंबाकू उत्पादों के सेवन पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर इसके सेवन को रोकने से समाज में तंबाकू के नशे से संबंधित समस्याओं में भी कमी आएगी।
