
पंकज कुमार बघेल,
मुंगेली | वैभवी टाइम्स
मुंगेली जिले के थाना लोरमी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झझपुरी में स्थित सतनामी समाज के धार्मिक स्थल जैतस्तंभ (जैतखाम) में आगजनी की गंभीर एवं संवेदनशील घटना का मुंगेली पुलिस ने त्वरित, सुनियोजित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए सफल खुलासा कर दिया है।
पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
यह संपूर्ण कार्रवाई मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा तथा उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटिल एवं हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में की गई।
घटना का विवरण
घटना दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2026 की दरम्यानी रात की है, जब ग्राम झझपुरी स्थित ठाकुर देव चौक में स्थापित सतनामी समाज के धार्मिक प्रतीक जैतखाम को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल सतर्कता बरती गई।
घटना के संबंध में प्रार्थी अंगद अंचल पिता देवल अंचल, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम झझपुरी कला द्वारा थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
रिपोर्ट के आधार पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 18/26, धारा 298 एवं 326(जी) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की संवेदनशीलता एवं सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का सूक्ष्म एवं बारिकी से निरीक्षण किया।
साथ ही फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य एकत्र किए गए।
विवेचना के दौरान आसपास के नागरिकों, प्रत्यक्षदर्शियों एवं ग्रामीणों के तथ्यात्मक एवं विस्तृत कथन दर्ज किए गए।
इसके अतिरिक्त घटनास्थल एवं उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया।
सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान
सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन में एक व्यक्ति को घटना के पश्चात संदिग्ध अवस्था में घटनास्थल के पास से निकलते हुए देखा गया। उसके पहनावे, शरीर की बनावट, चलने के तरीके एवं व्यवहार के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उसकी पहचान राजेश साहू पिता दाउलाल साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम झझपुरी कला के रूप में की गई।
पहचान के उपरांत संदेही को तलब कर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया।
पूछताछ में हुआ खुलासा
आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि ग्राम झझपुरी में आयोजित एक जयंती कार्यक्रम के दौरान हुए आपसी विवाद एवं मारपीट की घटना से वह मानसिक रूप से क्षुब्ध था।
इसी आक्रोश एवं असंतोष की स्थिति में उसने रात्रि के समय सतनामी समाज के धार्मिक स्थल जैतखाम में आगजनी की घटना को अंजाम दिया।
आरोपी से जप्त सामग्री
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस द्वारा उसके घर एवं बाड़ी से:
घटना में प्रयुक्त मिट्टी तेल (केरोसिन)
माचिस
घटना के समय पहने गए कपड़े, जिनका उपयोग उसने चेहरा छुपाने हेतु किया था
को गवाहों की उपस्थिति में विधिवत जप्त किया गया।
गिरफ्तारी एवं न्यायिक रिमांड
प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी राजेश साहू को दिनांक 20 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस का स्पष्ट संदेश
पुलिस प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सतनामी समाज सहित किसी भी समाज के धार्मिक स्थल, प्रतीक अथवा भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा।
इस प्रकार के असामाजिक कृत्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही आम नागरिकों से शांति, संयम एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया गया है।
इनकी रही प्रमुख भूमिका
इस संपूर्ण कार्रवाई में:
निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव (प्रभारी थाना लोरमी)
निरीक्षक प्रसाद सिन्हा (प्रभारी सायबर सेल)
निरीक्षक रघुवीर चंद्रा (प्रभारी थाना चिल्फी)
उप निरीक्षक अमित गुप्ता
उप निरीक्षक सुंदर लाल गोरले
उप निरीक्षक सतेन्द्रपुरी गोस्वामी
सहित पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
