पंकज कुमार बघेल, मुंगेली | वैभवी टाइम्स
देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में कानून व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुन्दन कुमार द्वारा 26 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित जलकिया गया है। इस संबंध में विधिवत आदेश जारी करते हुए उन्होंने जिले में मदिरा के विक्रय, परोसने एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार 26 जनवरी को जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानें सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट), विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ कम्पोजिट) की समस्त फुटकर दुकानें बंद रहेंगी।
इसके साथ ही सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख कम्पोजिट अहाता) एवं एफ.एल.-3 होटल बार सहित होटल सिटी पैलेस में मदिरा का विक्रय एवं सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अतिरिक्त जिले में संचालित आसवनी मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट प्रा.लि., धूमा में मदिरा का आयात, निर्यात एवं परिवहन भी शुष्क दिवस की अवधि के दौरान पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
आदेश के तहत किसी भी प्रकार की मदिरा की आपूर्ति अथवा भंडारण की अनुमति नहीं होगी।कलेक्टर ने आबकारी विभाग, पुलिस प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
ेउन्होंने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं अन्य प्रचलित कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वोहप्रशासन द्वारा आम नागरिकों, होटल-ढाबा संचालकों एवं मदिरा व्यवसाय से जुड़े सभी लाइसेंसधारियों से अपील की गई है कि वे शुष्क दिवस के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें तथा गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण एवं गरिमामय ढंग से मनाने में सहयोग प्रदान करें।
